Sexual harassment

पुरानी मांगो को दहेज के लिये हत्या नहीं माना जायेगा – सुप्रीम कोर्ट

दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 17 फ़रवरी 2016 को छपी यह खबर अपनी चुगली खुद कर रही है । सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि हर केस जहां लड़की की मौत हो गयी हो उसे दहेज के लिये हत्या नहीं माना जायेगा । जिस प्रकार महिला कानूनों का खुले आम दुरुपयोग हो रहा है, उसके कारण यह एक महत्वपूर्ण फ़ैसला है । हत्या, के ठीक पहले की गयी दहेज की मांग को ही ’दहेज – हत्या’ (भारतीय दण्ड विधान की धारा 304बी) का कारण माना जायेगा ।

 HH LKo 17 Feb 2016

Female medical student files fake rape case on former boyfriend

NAV BHARAT TIMES, Lucknow. Date: 15.08.2014

NAV BHARAT TIMES, Lucknow. Date: 15.08.2014

प्यार में दिल टूटा तो पूर्व प्रेमी पर लगा दिया बलात्कार का आरोप ! भई वाह ! यही है असली इण्डिया ? जांच हुई लड़का बरी हुआ । पर उसकी अस्मिता और सुरक्षा का कोई मोल नहीं । फर्जी  आरोप लगाने वाली लड़की को कोई सजा क्यों नहीं ? झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं की पहचान एक महिला की तरह छुपाने का क्या मतलब ? उन्हे भी एक अपराधी के समान समाज के सामने क्यों नहीं पेश किया जाता ?